योजना के मुख्य बिन्दु:-• यह योजना मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयत करदाताओं से क्रय किए जाने वाले मालों अ...
योजना के मुख्य बिन्दु:-• यह योजना मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयत करदाताओं से क्रय किए जाने वाले मालों अथवा माल और सेवाओं के लिए क्रेता/उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बिल/बीजकों के लिए लागू होगी।• योजना के अन्तर्गत क्रेता अथवा उपभोक्ता द्वारा पंजीयत करदाता से प्राप्त किए गए बिल/बीजक को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.mptax.mp.gov.in में जाकर दिए गए लिंक को खोलकर विनिर्दिष्ट आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए अपलोड किया जाएगा।• योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु ऐसे बिल/बीजक ही मान्य किए जाएंगे जो इनके जारी दिनांक से 15 दिन के भीतर विभाग के वेबपोर्टल पर अपलोड किए गए हों।• योजना में सम्मिलित होने वाले उपभोक्ता को विभाग के वेबपोर्टल पर स्वयं का नाम, पता, मोबाईल नंबर अथवा ई-मेल आई.डी. देना होगा।• योजना में सम्मिलित किए जाने वाले बिल/बीजक की राशि रुपये 200/- से कम नहीं होगी।• योजना में सम्मिलित उपभोक्ताओं का कम्प्युटर जनरेटेड यूनिक आई.डी. होगा, जिसके आधार पर कम्प्युटराइज़्ड सिस्टम से पुरस्कार हेतु उपभोक्ता का चयन किया जाएगा।• योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए होगी। पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इंदौर के कार्यालय में संपन्न की जावेगी।• योजना में करमुक्त मालों अथवा माल एवं सेवाओं से संबंधित बिल/बीजक सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह योजना पेट्रोल, डीज़ल, एल.पी.जी., सी.एन.जी., पी.एन.जी. एवं मदिरा के संबंध में लागू नहीं होगी।पुरस्कार की श्रेणी:-प्रथम श्रेणी - बिल की राशि रू 200/- से 20,000/-- तक होने पर।द्वितीय श्रेणी - बिल की राशि रू 20,001/- से 50,000/- तक होने पर।तृतीय श्रेणी - बिल की राशि रू 50,001/- से 1,00,000/- तक होने पर।चतुर्थ श्रेणी - बिल की राशि रू 1,00,000/- से अधिक होने पर।पुरस्कार राशि:-प्रथम श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राषि का 25 प्रतिषत पुरस्कार हेतु देय होगा।द्वितीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राषि का 20 प्रतिषत पुरस्कार हेतु देय होगा।तृतीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राषि का 15 प्रतिषत पुरस्कार हेतु देय होगा।चतुर्थ श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राषि का 10 प्रतिषत अथवा रू 20,000/- (जो भी कम हो) पुरस्कार हेतु देय होगा।‘’• पुरस्कार की राशि चयनित क्रेता/उपभोक्ता के द्वारा बताए गए बैंक खाते में हस्तांतरित की जावेगी। पुरस्कार की सामान्य शर्तें:-(1) पुरस्कार हेतु चयनित क्रेता/उपभोक्ता को अपलोड किए गए बिल/बीजक की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।(2) योजना पंजीयत करदाता से पंजीयत करदाता को किए गए विक्रय/आपूर्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।(3) योजना में विभाग के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकेंगे, किन्तु उन्हें पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी।(4) पुरस्कार के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त, राज्य कर, मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा। (5) राज्य शासन आवश्यक होने पर किसी भी समय योजना में संशोधन कर सकेगी अथवा इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा सकेगी।